Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra (प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलें)

परिचय

Pradhanmantri Jan Aushadhi Kendra (प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोलें)

भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। ब्रांडेड एवं ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं, काफी महंगी है जबकि जेनेरिक दवाएं सस्ती भी हैं और गुणवत्ता में भी ब्रांडेड एवं ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं जैसी ही है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 71वें दौर के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इलाज में होने वाले कुल खर्च का ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 72% और शहरी क्षेत्र में 68% दवाओं की खरीद का हिस्सा है। इसलिए देश में उचित मूल्यकी गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध होने से सभी नागरिकों को लाभ होता है।
भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषध विभाग इस उद्देश्य को साकार करने के लिए समय-समय पर कई विनियामक औऱ वित्तीय उपाय करता रहा है।

जन औषधि केन्द्र खोलने के लिए आवश्यकताएं

  • प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह जो कि आवेदक की खुद की हो या किराये पर ली गयी हो। जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदनकर्ता जगह की स्वयं व्यवस्था करेगा। पीएमबीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
  • फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र, आवेदक के द्वारा जमा कराया जायेगा।
  • यदि आवेदक महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला, उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अधिसूचित किया गया है, तो उसेआवेदन करते समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक बार आवेदक द्वारा श्रेणी का चयन कर लिए जाने के बाद आवेदक भविष्य में किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
  • आवेदन का शुल्क 5,000/- रुपये है जो कि वापस नहीं किया जायेगा।

नए जन औषधि केन्द्रों को मंजूरी देते समय निम्नलिखित दूरी नीति का पलन किया जायेगा। इसलिए, आवेदक आवेदन करते समय दूरी का पालन जरुर करें। दो जन औषधि केन्द्रों के बीच की दूरी के नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं-

  • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और दस(10) लाख के बराबर या उससे अधिक आबादी वाले शहर/जिले।
          नए केन्द्र की स्वीकृती देते समय दो केन्द्रों के बीच 1 किमी की दूरी का ध्यान रखा जायेगा।
  • 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/जिले।
          नए केन्द्र की स्वीकृती देते समय दो केन्द्रों के बीच 1.5 किमी की दूरी का ध्यान रखा जायेगा

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता

  • व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी. फार्मा/बी. फार्मा डिग्री होनी चाहिए अथवा किसी डीं फार्मा/ बी. फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा तथा आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी बी संगठन, एनजीओ, इत्यादि को बी. फार्मा/ डी. फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • मेडिकल कालेजों एवं सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल के प्रबंधन द्वारा चयनित किसती एजेंसी, प्रतिष्ठित एनजीओ/धर्मार्थ संगठन भी पात्र होंगे।

वित्तीय सहायता

  • जन औषधि केन्द्र खोलन पर सरकार द्वारा संचालकों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका विवरण निम्न है-
  • जन औषधि केंद्र संचालकों को 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि केंद्र द्वारा की गयी मासिक खरीद का 15% होती है जिसकी अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये प्रतिमाह है।
  • महिला उद्यमी दिव्यांग, एससी/एसटी, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों, एवं आकांक्षी जिलों में जन औषधि केंद्र संचालकों को 2.00 लाख रुपये अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रुप में एक मुश्त दिया जाता है।
नोट- यह वेबसाइट इस लेख की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx पर विजिट करें।

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