परिचय
पीएम सोलर पैनल योजना खासतौर पर किसानों के लिए लांच किया गया है|उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल योजना 2024 को लांच किया है|
उत्तर प्रदेश के के कई गांव में अभी भी बिजली नहीं है और डीजल के रेट भी इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि डीजल इंजन से सिंचाई करके भी फायदा नहीं कमाया सकता है, और जिन गांवों में बिजली है वहां पर भी सिंचाई के समय बिजली का अनावश्यक रूप से कटना भी किसानों को काफी परेशान करता है| बिजली ज्यादातर रात में ही आती है सिंचाई के समय, और आप जानते हैं कि गेंहू की सिंचाई सर्दियों में की जाती है और उस समय इतनी ठंड होती है कि रात में सिंचाई करना काफी मुश्किलों भरा होता है फिर भी किसान कितनी मेहनत करता है ताकि हमारे देश के लोग भूखे ना रहें| इन सब परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लें| लेकिन मार्केट में सोलर पैनल इतना महंगा है कि इसको लगवाना आम आदमी के बस की बात नहीं है| इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना चलाइ जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों के द्वारा सब्सिडी दी जाती है. किसानों को मूल राशि का सिर्फ 30% से 40% ही भुगतान करना होता है|
सोलर पम्प योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के समस्याओं को कम करना है| यदि किसान इस योजना का लाभ लेता है तो उसे रात में जागना नहीं पड़ेगा सिंचाई करने के लिए और बिजली पर निर्भरता भी कम हो जाएगी| सोलर पंप योजना का किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि यदि किसान एक बार इस योजना में इन्वेस्ट कर देता है तो वह 20 से 25 सालों के लिए निश्चिंत हो जाता है|
पी.एम. कुसुम सोलर योजना के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तें
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खुद का जमीन होना अनिवार्य है|
- योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों का विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होना अनिवार्य है|
- अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर " अनुदान पर सोलर पंप बुकिंग करें " लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी|
- कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110% तक "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धांत पर की जाएगी. कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ रुपया 5000 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा|
- टोकन कंफर्म करने के एक सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक के किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वयं ही निरस्त हो जाएगा और टोकन की धनराशि जप्त कर ली जाएगी|
- प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्र में प्रयोग किये जा रहे डीजल पंप अथवा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा. उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों जिनके ट्यूबवेल पर सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे उन लाभार्थियों के ट्यूबवेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे तथा जिन कृषकों के ट्यूबवेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा|
- 2 एचपी है तो 4 इंच, 3 एचपी एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एच. पी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है किसान की स्वयं की बोरिंग होगी सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग ना पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जप्त कर ली जाएगी एवं आवेदन निरस्त हो जाएगा|
- 22 फीट तक 2 एचपी सरफेस, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एचपी तथा 10 एचपी समरसेबल सोलर पंप उपयुक्त होते हैं|
- दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी किंतु यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पंप सेटों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है|
- कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेकर कृषक अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) से नियमानुसार ब्याज में छूट अनुमन्य है|
- कृषक सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं करेंगे यदि स्थल परिवर्तन किया जाता है तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जाएगी|
आवेदन करने का समय
(आवेदन प्रारंभ मध्याह्न 12:00 बजे से लक्ष्य की समाप्ति तक)
- दिनांक: 16.01.2024 से(चित्रकुट धाम, वाराणसी एवं प्रयागराज मण्डलों के जनपद)
- दिनांक: 17.01.2024 से(बरेली, कानपुर, मिर्जापुर एवं बस्ती मण्डलों के जनपद)
- दिनांक: 18.01.2024 से(मेरठ, अयोध्या एवं लखनऊ मण्डलों के जनपद)
- दिनांक: 19.01.2024 से(सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा एवं अलिगढ़ मण्डलों के जनपद)
- दिनांक: 20.01.2024 से(झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं देवीपाटन मण्डलों के जनपद)
पीएम कुसुम सोलर योजना में पंजिकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास निम्न दस्तावेज का होना आवश्यक है:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
आवश्यक लिंक
आफिशियल लिंक- https://agriculture.up.gov.in/
अपना पंजिकरण नम्बर जाने ं- https://agriculture.up.gov.in/SearchRecordNew.aspx
नोट- यह कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है अत: तथ्यों के पुष्टि के लिए ऑफिशल वेबसाइट जरुर विजिट करें|