उ. प्र. मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना (UP Matritv Shishu Evam Balika Madad Yojana)

परिचय

उ. प्र. मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना (UP Matritv Shishu Evam Balika Madad Yojana)


यूपी सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई गई है जिससे उन्हें प्रस्ताव से पूर्व और प्रसव के बाद आराम मिल सके।
प्रदेश सरकार द्वारा  इस योजना की शुरुआत राज्य की उन गरीब महिलाओं के लिए है जो गर्भवती है, या जिनका प्रसाद हो चुका है या होने वाला है।
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं या श्रमिक पुरुषों की पत्नियों को लाभान्वित किया जाएगा।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसकी संपूर्ण जानकारी इस लेख में दी गई है।

Matritv Shishu Evam Balika Yojana  का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है खासतौर पर जब वह गर्भवती हो। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में लगी श्रमिक महिलाओं या श्रमिक पुरुषों की पत्तियों का उस अवस्था में ख्याल रखना जब वह गर्भवती हो।
इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आराम देना है जो प्रसार से पूर्व या परसों के बाद आराम नहीं कर पाती हैं और उन्हें प्रसव के कुछ दिन बाद ही काम पर वापस जाना होता है।

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए आवश्यक योग्यता

इस योजना से संबंधित पात्रता नीचे दी गई है कृपया अच्छे से जांच लें कि आप इस योजना के लिए पात्र है या नहीं उसके बाद ही आवेदन करें आईए जानते हैं की कौन-कौन सी योग्यताएँ आवश्यक हैं-
  • पंजीकृत श्रमिक महिलाएं एवं पंजीकृत श्रमिक पुरुषों की पत्नियां इस योजना के लिए योग्य होंगी।
  • इस योजना का लाभ केवल दो बच्चों तक ही लिया जा सकता है।
  • केवल उत्तर प्रदेश के श्रमिक कृषि योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • आवेदन करता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ लेने के लिए के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन कर्ता महिला का आधार कार्ड
  • श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • शिशु(बालक/बालिका) का जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदन कर्ता के बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
  • आंगनबाड़ी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र
  • चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र

इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभलाभ

  • लड़का पैदा होने पर ₹20000 एवं लड़की पैदा होने पर ₹25000 दिए जाएंगे।
  • श्रमिक महिला का गर्भपात होने की स्थिति में काम से कम 2 महीने का वेतन दिया जाएगा।
  • पहले और दूसरी पुत्री बालिक होने पर क्या गोद लेने पर ₹25000 की सावधि जमा की सुविधा दी जाएगी।
  • प्रसव अवस्था में काम से कम 3 महीने का वेतन दिया जाएगा।

यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में ऑनलाइन आवेदन

नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं-
  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • होम पेज पर आपको योजना आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपने जिले का चयन करने के बाद मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना को चुन लेना है ।
  • अब आपको अपना आधार संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  • आवेदन पत्र खोलें कि आप संपर्क क्लिक करें।
  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फार्म खुल जाएगा।
  • अब आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा।
  • अब आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे।
  • इसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना है।
  • लगभग 3 महीने के बाद लाभ की राशि उपलब्ध करा दी जाती है।

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