मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना : गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दिया जाएगा

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना एक झलक 

मध्यप्रदेश की गरीब मजदूर औरत जो गर्भवती हैं उनके लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम "MP Prasuti Sahayata Yojana" है। इस योजना के अंतर्गत गरीब गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा 16000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चूंकि गरीब महिलाएं गर्भावस्था में भी घर पर रहकर आराम नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अगर वे काम पर नहीं जायेंगी तो पैसा नहीं मिलेगा और ऐसे तो फिर दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पायेगी उन्हें। मजदूर महिलाओं की इसी समस्या का निदान करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा "मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना" शुरू किया गया है। जिससे कि गर्भावस्था के दौरान गरीब महिलाओं को काम न करना पड़े और उन्हें पैसे भी मिल जाए। अगर आप भी इस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें।


MP Prasuti Sahayata Yojana

मध्यप्रदेश के श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एमपी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गई है ताकि गर्भावस्था के दौरान 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त करके महिलाएं उचित स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ अच्छा पोषण प्राप्त करके अच्छे से जीवन यापन कर सकें। योजना की कुछ पात्रताओं को पूरा करते हुए महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। 

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना श्रमिक परिवार की गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का 50% हिस्सा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात प्रसव के बाद महिलाओं को चिकित्सा के दौरान लगने वाले खर्च को पूर्ण करने के लिए ₹1000 की धनराशि दी जाएगी। वहीं योजना के अंतर्गत योजना का लाभ ले रही महिला श्रमिक के पति को 15 दिनों का पितृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा।


मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश की गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को उचित आराम और पोषण प्रदान करना है जिससे जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। असंगठित क्षेत्र की ऐसी महिलाएं जो मजदूरी कर रही हैं और गर्भावस्था के दौरान भी घर चलाने के लिए मजदूरी का कार्य छोड़ नहीं पाती, ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रसूति सहायता योजना लेकर आई है। कुछ महिलाएं ऐसी है जो गर्भावस्था के समय मजदूरी नहीं कर पाती है जिसके चलते उनके घर में दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है।

साथ ही मजदूरी न मिलने से महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहना पड़ता है। सरकार चाहती है कि ऐसी अवस्था में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधित जरूरत को पूर्ण किया जाए इसलिए प्रसूति सहायता योजना के तहत श्रमिक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि महिलाएं अपने और अपने बच्चे की सही देखभाल कर सकें।


मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना की विशेषता 

प्रसूति सहायता योजना श्रमिक महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत वित्तीय सहायता के साथ अन्य लाभ ही उन्हें मिलते हैं –

  • महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य व्यवस्था और पोषण हेतु 16000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
  • गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने में महिलाओं को उनकी मजदूरी का 50% हिस्सा आर्थिक लाभ के रूप में दिया जाएगा।
  • इसके अतिरिक्त प्रसव के दौरान लगने वाले चिकित्सा खर्च हेतु सरकार 1000 रुपए की धनराशि हितग्राही महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
  • बता दें कि इस योजना के अंतर्गत महिला को पहली बार गर्भधारण करने पर मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय किस्त में 3000 रुपए का भुगतान किया जाएगा।


मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए पात्रता

MP Prasuti Sahayata Yojana  का लाभ लेने हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें पूरा करने वाली गर्भवती महिलाओं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा -

  • इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश की मूल निवासी गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आवेदिका के पास खुद का बैंक अकाउंट हो जो उनके आधार कार्ड से लिंक हो।
  • इस योजना का लाभ लेने हेतु गर्भवती महिला की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को ध्यान रखना है कि वह इस योजना का आवेदन फार्म प्रसव की तारीख से 6 महीने पहले भर सकती है।
  • समय पर आवेदन न कर पाने की स्थिति में महिलाओं को डिलीवरी के पहले अथवा तुरंत बाद आवेदन करना होगा।

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

MP Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा -

  • आधार कार्ड
  • गर्भावस्था का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • डिलीवरी संबंधित दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • श्रम कार्ड

मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 

यदि आप भी मध्यप्रदेश राज्य की मूल निवासी हैं और मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा -
  • एमपी प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने की इच्छुक गर्भवती महिलाओं को आवेदन करने के लिए सबसे पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में विजिट करना होगा।
  • कार्यालय में जाने के बाद योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी होगी।
  • जानकारी लेने के बाद योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म मिल जाने के बाद इसमें पूछी गई आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार नंबर, गर्भावस्था की तारीख इत्यादि की सही जानकारी देनी होगी।
  • जानकारियां देने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फार्म को वापस इस कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • इस तरह आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन तथा अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी।
  • यदि सारी जानकारी सही पाई जाती है तो आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर पाएंगी।

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