मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Introduction
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 : जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में गरीब, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। इनकी परिवार की स्थिति इतनी खराब होती है कि इनकी शादी का खर्च उठा पाना भी मुश्किल हो जाता है। इन बेटियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू किया है। जिसमें लाभार्थी बेटियों को 51000 रुपए दिये जाते हैं। ताकि उनकी शादी का खर्च आसानी से पूरा हो सके।इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और गरीबी के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे है, तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस लेख में योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। जिसे पढ़कर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेकर अपनी बेटी का विवाह आसानी से संपन्न कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024
ऐसे गरीब परिवार जो अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया है। जिसमें बेटियों के विवाह के समय 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य की कन्याओं के अतिरिक्त तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।हम आपको बता दें कि ऐसी महिलाएं जो असहाय हैं और पुनर्विवाह करना चाहती हैं, उन्हें इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और विवाह के समय 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। योजना की हितग्राही बनने के लिए कन्याओं को योजना की योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसकी जानकारी आगे इस लेख में दी गई है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
राज्य के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 को शुरू किया गया है। क्योंकि गरीब परिवारों को कन्या विवाह हेतु कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सरकार बाल विवाह को भी रोकने का प्रयास कर रही है।योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता वितरण की जाएगी इससे गरीब परिवार इस बात के लिए जागरूक होंगे कि वे अपनी बेटियो का विवाह निश्चित उम्र के बाद करके इस योजना का लाभ प्राप्त करें। इससे राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहायता राशि वितरण
MP Kanya Vivah Yojana के तहत सरकार कुल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता हितग्राहियों को प्रदान करेगी जो अलग-अलग उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु दिए जाएंगे –- विवाह के बाद नवदम्पति के खुशहाल जीवन तथा गृहस्थी के लिए कन्या को 43000 रूपये दिए जाएंगे।
- विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री की आपूर्ति हेतु 5000 रूपये दिए जाएंगे।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को प्रति कन्या 3000 रूपये का खर्च दिया जाएगा।
- इस तरह सरकार प्रति कन्या के विवाह हेतु कुल 51,000 रूपये की धनराशि खर्च करेगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
एमपी के कन्या विवाह योजना के तहत लाभार्थी बनने पर हितग्राहियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं जो कुछ इस प्रकार है-- कन्याओं को सही उम्र में विवाह करने हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- गरीब परिवार आसानी से अपनी बेटियों का विवाह बिना आर्थिक संकट के कर पाएंगे।
- इससे बाल विवाह को रोका जा सकेगा और साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
- योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं के विवाह हेतु गरीब परिवारों को सहायता प्राप्त होगी।
- तलाकशुदा या विधवा महिलाएं जो असहाय हैं और अपना विवाह करने में सक्षम नहीं है, उन्हें भी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश के पात्र बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा –- जिस कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- कन्या और उसके अभिभावक मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी होने चाहिए।
- जिस लड़के से कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाली कन्याओं को ही विवाह हेतु इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- निराश्रित और असहाय तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को भी इस योजना के तहत पुनर्विवाह हेतु लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, नीचे उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिन्हे एमपी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा –- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- लड़का और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- लड़का और लड़की का आयु प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा महिला होने की स्थिति में तलाक होने का प्रमाण पत्र।
- विधवा होने की स्थिति में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी –- सबसे पहले विवाह पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर जाना है।
- अब पोर्टल का मुख्य पृष्ठ आएगा, इसमें दिए गए “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म देखें” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब एक फॉर्म खुलकर आएगा इस फॉर्म मे अपना नाम, पता, आधार नंबर, उम्र, जाति, परिवार की वार्षिक आय जैसे महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करने हैं।
- निर्देशों के अनुसार आवश्यक जानकारी देने के बाद आवश्यक दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करना है।
- अब आवेदन को सबमिट करने के लिए सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- इस तरह आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।