प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : One Drop More Crop Micro Irrigation

PM Krishi Sinchai Yojana (Micro Irrigation)

वर्तमान में हमारे देश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई ही है। अभी भी किसान अपने खेतों में पानी नालियों के द्वारा ही  ले जाता है जिससे कि लगभग आधा पानी ही फसलों को मिल पाता है। बाकी पानी नालियों में ही रह जाता है। खेतों में पानी पाइप के द्वारा ले जाने से लगभग 80-90 प्रतिशत पानी पौधों को मिल जाता है, जिसका फायदा यह होता है कि कम लागत में ही हम अधिक फसलों की सिंचाई कर पाते हैं।

PMKSY, Micro Irrigation

लेकिन पाईप खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता  होती है और  किसानों के पास पर्याप्त पैसा न होने की वजह से ही वे पाईप नहीं खरीद पाते हैं और नालियों के द्वारा ही सिंचाई करते हैं। किसानों की इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरु किया है, जिसका उद्देश्य कम लागत में और कम पानी की सहायता से अधिक पौधों की सिंचाई करना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य  उद्देश्य कम पानी में अधिक  फसलों की सिंचाई करना है, जिससे कि घटते भूजल स्तर को रोका जा सके। ड्रीप सिंचाई से पानी या उर्वरक को सीधे पौधों की जड़ों में डाला जाता है जिससे कि हमारा उर्वरक नुकसान नहीं होता और पौधों द्वारा अधिकतम अंश अवशोषित कर  लिया जाता है, जिससे किसानों की लागत कम हो जाता है। इस विधि के  द्वारा सही उम्र और आवश्यकता के अनुसार ही पानी अथवा उर्वरक पौधे को दिया जाता है जिसके चलते पौधे का विकास अच्छे से होता है और रोग लगने के चांस भी कम हो जाते हैं।

योजना के मुख्य बिंदु

  • इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार की सिंचाई योजना कार्यरत हैं - बूंद से सिंचाई तथा स्प्रिंकलर सिंचाई।
  • इस योजना में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिले शामिल हैं।
  • योजना के लिए मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ वैसे लोग भी ले सकते हैं जो दूसरों की जमीन कम से कम 7 सालों के लिए लेकर खेती कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए पात्रता

  • किसान भारत देश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान किसी भी श्रेणी का हो इस योजना के लिए योग्य होगा।
  • जो किसान अनुबंध खेती करते हैं या न्यूनतम 7 वर्षों के लिए  पट्टे पर भूमि लेकर खेती करते हैं, वे भी इस योजना के  लिए पात्र होंगे।
  • यह आवश्यक  है कि  यदि किसान पहले से इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ लिए हुए कम से कम 7 वर्ष पूरे हो गये हों।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेेज

  • किसान का आधार कार्ड।
  • आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • बैंक पासबुक जिसमें उपरोक्त आधार और मोबाइल नम्बर जुड़ा हो।
  • भूमि सत्यापन के लिए भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

योजना का लाभ कैसे लें?

  • योजना का लाभ लेने हेतु सबसे पहले किसानों को पंजीकरण करना होगा।
  • इच्छुक  किसान कृषि विभाग की  आफिशियल वेबसाइट पर पहले आओ पहले पाओ के  आधार पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
  • पंजीकरण के लिए उपरोक्त दस्तावेज तैयार रखें।
  • भूमि सत्यापन हेतु भूमि से सम्बन्धित  प्रमाण पत्र(खतौनी) तैयार  रखें।
  • सब्सिडी हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कापी की आवश्यकता होगी।
नोट- योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए योजना की आधिकारीक वेबसाइट पर जायें।

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