सिंचाई पाईप लाईन योजना उ. प्र.

परिचय (Introduction)

सिंचाई पाइपलाइन योजना (Agricultural irrigation pipe) के बारे में पूरी जानकारी लेकर किसान इस योजना पर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकता है।
सिंचाई पाइपलाइन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रदेश के सभी जिलों में सिंचाई जल की दक्षता एवं उपयोगिता बढ़ाने के लिये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पाइपलाइन सब्सिडी योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन लागत पर 50% सब्सिडी दी जाती है।

Sinchai pipeline yojana

किसानों को सिंचाई पाइपलाइनों पर सरकार द्वारा स्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित आकार के पीवीसी/एचडीपीई। पाइप खरीदने पर सभी श्रेणी के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 रुपये प्रति मीटर HDPE pipe मिलेगा। या 35 रुपये की राशि। 20 प्रति मीटर PVC pipe या रु। HDPE Laminated Lay-Pallet Tube Pipe के प्रति मीटर यूनिट लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपये, जो भी कम हो, का (agricultural subsidy) भुगतान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास एक बैंक खाता होना चाहिए क्योंकि योजना के तहत किसान को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

सिंचाई पाईप लाईन योजना का उद्देश्य

सिंचाई पाइपलाइन योजना (Pipeline Yojana) का मुख्य उद्देश्य जल को नलकूपों या कुओं के माध्यम से बर्बाद हुए बिना खेतों तक पहुंचाना है।
Irrigation पाइपलाइन योजना का लाभ लेकर एक किसान आसानी से 20 से 25 प्रतिशत पानी की बचत कर सकता है।
सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी (Irrigation Pipeline Subsidy) योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए सिंचाई को आसान बनाना है। साथ ही पाइप लाइन से पानी डालकर भी बचत की जा सकती है। हालांकि, अब तक राज्य में अधिकांश किसान नालियों के माध्यम से सिंचाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी की अधिक बर्बादी होती है.


सिंचाई पाईप लाईन योजना का लाभ हेतु आवश्यक डाकुमेंट (documents)

  • किसान का आधार कार्ड।
  • किसान का निवास प्रमाण पत्र।
  • भूमि से संबंधित खतौनी। वैरिफिकेशन के लिए इसकी आवश्यकता बार बार पड़ेगी।
  • बैंक पासबुक जिसमें खाता संख्या, आइएफ एस सी कोड, खाता धारक का नाम साफ- साफ दिखाई दे।
  • वैध मोबाईल नम्बर।
  • पहचान पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • पाइप बिल।
  • जमीन से सम्बन्धित कागज।


सिंचाई पाईप लाईन योजना का लाभ लेने हेतु पंजिकरण यहाँ से करें

सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ लेने के लिए किसान को इसके लिए एक आवेदन पत्र तैयार करना होगा।
  • सबसे पहले आपको पाइप लाइन योजना में Pipeline Yojana ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की वेबसाइट को ओपन करना होगा. लिंक नीचे दिया गया है।
  • किसान को मूल आवेदन पत्र अपने हस्ताक्षर सहित विभागीय स्थल पर ई-मित्र के माध्यम से जमा करना होगा।
  • आवेदन किसान मूल आवेदन को ऑनलाइन फॉर्म के रूप में तैयार करेगा और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेगा।
  • आवेदकों को मूल दस्तावेज संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा करने होंगे।
  • रसीद विभाग कार्यालय से जारी की जाएगी। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड,जमीन खतौनी की कॉपी जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो। तथा किसान को एक सादे कागज पर शपथ पत्र देना होगा कि किसान के पास कुल सिंचित एवं सिंचित भूमि है।
  • पाइपलाइन सिंचाई योजना में आवेदन के बाद कृषि विभाग के अनुमोदन के बाद पाइपलाइन की खरीद
  • यह केवल निर्माता या कृषि विभाग के साथ पंजीकृत उनके अधिकृत वितरक द्वारा ही किया जाएगा।
  • स्वीकृति की जानकारी मोबाइल मैसेज के जरिए या आपके क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के पास मिल जाएगी।
  • पाइप लाइन की खरीद के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • पाइपलाइन सब्सिडी की राशि किसान को नहीं देनी है सब्सिडी की राशि के अतिरिक्त जो राशि बचती है सिर्फ वही किसान की देय राशि है.
ऑफिशियल लिंकhttps://uphorticulture.gov.in/


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