परिचय(introduction)
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना उ. प्र. के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बेटियों को जन्म से लेकर शादी तक कुछ वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है जिससे कि उनके पढाई- लिखाई और विवाह में कोई भी समस्या न आये।
यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक एकाउंट में भेजा जाता है जिससे कि पूरी राशि लाभार्थी को मिल सके।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर करना है। अक्सर देखा गया है लड़की को लोग बोझ समझते हैं, लड़कियों की शादी में होने वाले खर्च से लोग डरते हैं, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या भी देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में काफी निंदनीय घटना है। रोजाना ऐसी घटनाओं से लड़कियों की संख्या में कमी होती जा रही है जिससे लिंगानुपात बिगड़ रहा है अर्थात लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम होती जा रही है। भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य इन निंदनीय घटनाओं को रोकना है और यह तभी संभव है जब लड़कियों के भरणपोषण, शिक्षा एवं शादी के खर्च को कम किया जाये। और भाग्य लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने का उद्देश्य, लड़कियों पर होने वाले खर्च को ही कम करना है।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को ही दिया जायेगा।
- इस योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50000 रुपये की धनराशि जमा की जायेगी और माँ को भी 5100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- इसके अलावा बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7000 रुपये, कक्षा 12 में पहुंचने पर 8000 रुपये दिये जायेंगे।
- जब लड़की 21 साल की उम्र में पहुंच जायेगी तब 200000 रुपये सरकार द्वारा उसके माता- पिता को दिये जायेंगे।
- इस योजना के अन्तर्गत परिवार की दो बेटियों को ही लाभ दिया जायेगा।
- शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालिका का सरकारी शिक्षण संस्थान में ही दाखिला होना चाहिए।
यू. पी. भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ हेतु आवश्यक योग्यता (Eligibility)
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 200000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।
- UP Bhagya Laxmi Yojana के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
- माता- पिता उ. प्र. के मूल निवासी होने चाहिए।
- बच्ची को स्वास्थ्य विभाग से रोग प्रतिरक्षी करना अनिवार्य है।
- 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली सभी बालिकायें इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पात्र है।
यू. पी. भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ हेतु आवश्यक डाकुमेंट (documents)
- माता- पिता का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बच्ची का जन्म जिस अस्पताल में हुआ उस अस्पताल से बना जन्म प्रमाण पत्र.
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने हेतु पंजिकरण यहाँ से करें
- सर्वप्रथम आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग उ. प्र. की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का फार्म डाउनलोड करना होगा।
- पी. डी. एफ. फार्म डाउनलोड करने के बाद उसमें पुछी गयी सभी जानकारी को सही- सही भरना होगा।
- उसके बाद अपने सभी दस्तावेजों को फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फार्म को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस तरह से आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
ऑफिशियल लिंक- https://mahilakalyan.up.nic.in/AboutUs.aspx