विकलांग पेंशन योजना परिचय
विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरत को पूरा करने में असमर्थ ना हो वह भी एक आम व्यक्तियों की तरह जीवन यापन कर सके ऐसा करने में उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति भी एक आम नागरिक है जिसको पूरा हक है अपनी जिंदगी को आम आदमी की तरह व्यतीत करें। अब ऐसे में यदि विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले लेता है तो उसे अपनी जरूरत को पूरा करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है और वह आसानी से अपने शौक पूरा कर सकता है। मेरा मानना है की सभी विकलांग व्यक्तियों की बात को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ अवश्य लेना चाहिए यदि वह लाभ के लिए योग्य है तो।
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं जिसको पूरा करना अनिवार्य है यदि आप इस योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्न योग्यताएं अनिवार्य है-
- आवेदक महिला अथवा पुरुष कोई भी हो सकता है
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए इसके लिए उसे मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयु प्रूफ के लिए उसे कुछ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदक के विकलांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक होना चाहिए अगर वह 40% से कम विकलांग है तो वह लाभ लेने योग्य नहीं होगा इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार 80 या उससे कम होनी चाहिए तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 या उससे कम होनी चाहिए।
- इसके अंतर्गत यदि आवेदक किसी और योजना का लाभ ले रहा है तो वह अयोग्य माना जाएगा। तथा यदि आवेदक के पास टू व्हीलर या थ्री व्हीलर कोई भी गाड़ी है तो भी वह अयोग्य माना जाएगा।
- यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो भी अयोग्य माना जाएगा।
विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आवेदक को आवेदन करते समय विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो किसी फिजिशियन अथवा किसी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।
- आवेदक के पास खुद का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो की मान्य प्रारूप में ही होना चाहिए।
- आवेदक को आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आयु प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अपना जन्म प्रमाण पत्र अथवा दसवीं कक्षा के पास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
- आवेदक के पास किसी भी बैंक का पासबुक होना चाहिए।
- आवेदक के पास खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आवेदक आइडेंटिटी के रूप में आधार कार्ड पैन कार्ड अथवा वोटर आईडी कार्ड दे सकता है।
- आवेदक के पास खुद का फोटो ग्राफ होना चाहिए।
विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद पेंशन सेलेक्ट करके दिव्यांग पेंशन सेलेक्ट करना होगा।
- अगले पेज पर "आनलाइन आवेदन करें" विकल्प का चयन करें।
- अब आपके सामने दिव्यांग पेंशन योजना का फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही फिल करना होगा। जो भी जानकारी आपसे मांगी गई हो वो आपको देना ही होगा।
- उसके बाद उसमें मांगे गए सभी दस्तावेज को उचित फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
- अंत में डिक्लेरेशन फॉर्म पर चेक करना होगा और उसको चेक करते ही फार्म सबमिट हो जाएगा।
- सबमिट होने के बाद फार्म का प्रिंट आउट अवश्य रख ले।