राजस्थान पालनहार योजना परिचय
राजस्थान पालनहार योजना राजस्थान के अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। जिससे कि अनाथ जिनका कोई भी नहीं है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र आदि जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बतायेंगे। आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं बस आपको यह लेख पूरा पढ़ना होगा।
राजस्थान सरकार की पालनहार योजना के तहत 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को हर महीने ₹500 की धनराशि प्रदान की जाती थी जिसे अब बढ़ाकर ₹750 कर दिया गया है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को पहले ₹1000 प्रति माह दिया जाता था जिसे अब बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त सरकार सालाना ₹2000 की धनराशि भी देती है ताकि बच्चों को वस्त्र, स्वेटर, जूते और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल सकें। हाल ही में मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत ने 2023-24 के लिए इस धनराशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
राजस्थान पालनहार योजना का उद्देश्य
Rajasthan Palanhaar Yojana का मुख्य उद्देश्य अनाथ बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। जिस तरह से एक साधारण बच्चे की बुनियादी जरूरतें जैसे - शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र, रहने की व्यवस्था आदि पूरी होती हैं। ठीक उसी तरह से एक अनाथ बच्चा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है उसकी भी जरूरतें पूरी हो ऐसा राजस्थान सरकार की सोच है। जो बहुत ही अच्छी सोच है। हम सबने ऐसे अनाथ बच्चे भी देखें हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं होता है। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही "राजस्थान पालनहार योजना" इन अनाथ बच्चों के लिए अमृत के समान प्रतीत होता है। इस योजना को देखते हुए मैं भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री "श्री अशोक गहलोत" जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।राजस्थान पालनहार योजना लाभ
- पालनहार योजना का लाभ राज्य के सभी अनाथ बच्चों को दिया जाएगा।
- इस योजना में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ₹500 प्रति माह सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को ₹1000 प्रति माह की अनुदान राशि मिलेगी।
- इसके अलावा बच्चों को अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए सालाना ₹2000 सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
- इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- पालनहार योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है।
राजस्थान पालनहार योजना योग्यता
राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यक पात्रता को पूर्ण करना होता है जैसे –- Palanhar Yojana Rajasthan का लाभ केवल राज्य के अनाथ बच्चों को दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत वे बच्चे शामिल हैं जो 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र में और 6 वर्ष की आयु में स्कूल जाना शुरू करते हैं।
- राज्य की तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके अलावा, वे बच्चे जिनके माता-पिता उनके पालन-पोषण में असमर्थ हैं वे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना आवश्यक दस्तावेज
पालनहार योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश प्रमाण पत्र
- भामाशाह कार्ड
- विधवा/तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र
राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन
पालनहार योजना के तहत सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ को लेने के लिए आवेदन करना होता है, आवेदन आप निम्नलिखित प्रक्रिया को पालन कर कर सकते हैं –- राजस्थान पालना योजना आवेदन के लिए सबसे पहले आप इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट में जाने के पश्चात यहां से आपको आवेदन फार्म को डाउनलोड करना है।
- इसके पश्चात आवेदन फार्म को A4 साइज के पेपर में प्रिंट आउट निकालना है।
- प्रिंटआउट निकालना के पश्चात पूछे जाने वाले आवश्यक जानकारी को भरना है।
- इसके पश्चात आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जोड़ना है।
- इसके पश्चात अंत में आपको आवेदन फार्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास या संबंधित विकास अधिकारी या ई मित्र केंद्र में जाकर जमा करना है।
- इस प्रकार से आपका राजस्थान पालनहार योजना के लिए आवेदन संपूर्ण होगा।
महत्वपूर्ण Links
- राजस्थान पालनहार योजना आफिशियल वेबसाइट यहां क्लिक करें।